राजस्थान-छत्तीसगढ़ की तर्ज पर MP में भी मिले हक: दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण नीति बनाने आयोग ने की सिफारिश

Updated on 08-08-2026
भोपाल । दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए नीति बनाने बनाने की अनुशंसा आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने की है। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पत्र भेजा है।इसके पहले वर्ष 2023 में भी न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने यही अनुशंसा की थी, लेकिन पालन नहीं हुआ। दिव्यांगजनों ने इस संबंध में डॉ.अजय खेमरिया से भेंट की थी।
साथ ही कई पत्र भी उन्होंने न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन को भेजे हैं, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है।

राजस्थान-छतीसगढ़ की नीति का हवाला

एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है।
मध्य प्रदेश में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के प्रावधान के अनुसार दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण के नीति बनाने की अनुशंसा की गई है।
आयुक्त ने इस संबंध में कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराने के लिए भी कहा है।


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