भोपाल : मध्य प्रदेश में नौ साल से बंद शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) की राह खुलने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। नए नियम बनाए जा चुके हैं, जिन्हें अनुमति के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
इसमें एक साथ दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, एससी-एसटी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 36 प्रतिशत पद सुरक्षित रखने, पहले एससी-एसटी के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।
बैठक में विधायक को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना को फिर प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि विधायक 50 लाख रुपये तक आवास और 25 लाख रुपये तक वाहन ऋण ले सकते हैं।
इस पर दो प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार देगी और शेष ब्याज विधायक को जमा करना होगा। यदि 25 लाख तक आवास और 15 लाख तक वाहन ऋण लिया जाता है तो चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष सरकार देगी, चाहे वह कितना भी क्यों न हो।