रुतबा दिखाने के लिए हूटर लगाया तो कटेगा चालान, 10 अगस्त तक पुलिस की विशेष जांच अभियान जारी..जानें क्या कहते हैं नियम

Updated on 02-08-2026
भोपाल। सड़कों पर हूटर और बत्ती लगाकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस अब सख्त रुख अपनाने वाली है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के निर्देश पर प्रदेशभर में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गाड़ियों पर अवैध रूप से हूटर, लाल-पीली बत्ती, फर्जी शासकीय स्टीकर और काली फिल्म (टिंटेड ग्लास) लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नंबर प्लेट की धांधली और नियमों के उल्लंघन पर भी गाज

इस 10 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के दौरान केवल बत्ती या हूटर ही नहीं, बल्कि- निर्धारित मानकों (High-Security Registration Plate) से हटकर फैंसी या गलत तरीके से लगाई गई नंबर प्लेटों, मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी काटे जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SPs) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पुलिस टीमों को मैदान में उतारकर सघन चेकिंग अभियान चलाएं। साथ ही दोषियों पर विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2017 से लागू है VIP कल्चर पर बैन, फिर भी हो रहा उल्लंघन

केंद्रीय कैबिनेट ने 19 अप्रैल 2017 को मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों से लाल-पीली बत्ती और हूटर हटाने का आदेश जारी किया था, जो 1 मई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हुआ था।

इसके बावजूद, कई लोग अपने निजी वाहनों पर हूटर, बत्ती और 'शासकीय' (Government Officer) लिखे स्टीकरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी VIP कल्चर और नियमों की अनदेखी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है।



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