जिम 365 डिग्री पर CGST का छापा:1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा, 5 ठिकानों पर कार्रवाई

Updated on 08-09-2026
भोपाल, राजधानी में सेंट्रल जीएसटी (CGST) ने जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई है। टीम को जांच में पता चला कि जिम में बिल जारी नहीं किए जा रहे थे और इसी के जरिए टैक्स चोरी की जा रही थी।

जिम संचालक कुरैशी के चूनाभट्‌टी, कोहेफिजा, बावड़िया कलां, सिंधी कॉलोनी और जेके रोड स्थित प्रतिष्ठानों पर टीम ने कार्रवाई की।

सितंबर 2025 के बाद 5% टैक्स का प्रावधान

जांच में सामने आया कि सितंबर 2025 में जीएसटी नियमों में बदलाव के बाद इन संस्थाओं के लिए टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके बाद ऐसे प्रतिष्ठानों को 5 प्रतिशत जीएसटी देना होता है। आरोप है कि जिम संचालक की ओर से यह टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। इससे पहले इन प्रतिष्ठानों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता था।

30 अफसरों की टीम ने की कार्रवाई

CGST की करीब 30 अफसरों की टीम ने पांचों ठिकानों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई प्रधान आयुक्त CGST एन पदमश्री के निर्देश पर हुई, जबकि एडिशनल कमिश्नर जी मनिगंडा स्वामी ने टीम को लीड किया।

अधिकारियों के मुताबिक जांच में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बाद भी 5 प्रतिशत टैक्स जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद जिम संचालक से टैक्स चोरी की राशि जमा कराई जा सकती है।

सारंगपुर में किराना कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

उधर स्टेट जीएसटी भोपाल की टीम ने सोमवार को राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बड़े किराना कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने बिलिंग व्यवस्था, बिक्री और जीएसटी अनुपालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों पर संचालक मौजूद नहीं मिले। बिना बिल सामान बेचने और ग्राहकों से जीएसटी सहित राशि लेने के बावजूद बिल जारी नहीं करने की शिकायतों के आधार पर यह निरीक्षण किया गया। जांच में कुछ प्रतिष्ठान अनरजिस्टर्ड भी मिले।

40 लाख से कम टर्नओवर वाले प्रतिष्ठान भी मिले

जांच के दौरान कुछ दुकानों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम पाया गया। ऐसे प्रतिष्ठानों के अनरजिस्टर्ड होने की स्थिति में जीएसटी नियमों के तहत उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल अनरजिस्टर्ड मिलने पर तत्काल कार्रवाई तय नहीं होती। निरीक्षण के बाद विभागीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिना बिल बिक्री या जीएसटी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रात में सील कर दिए गए थे जिम 365 डिग्री के प्रतिष्ठान

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने यह कार्यवाही कल से शुरू की थी और कल जांच पूरी नहीं होने पर जिम 365 के प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया था। आज फिर इन प्रतिष्ठानों में अधिकारी जाएंगे और दस्तावेजों की जांच की आगे की कार्यवाही पूरी करेंगे।



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